रांची के शिक्षाविद अभय कुमार मिश्रा को अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में सरेंडर करने का दिया निर्देश (opens original article in a new tab)
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के शिक्षाविद अभय कुमार मिश्रा को अग्रिम जमानत प्रदान की और तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण का निर्देश दिया।
- झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के शिक्षाविद अभय कुमार मिश्रा को अग्रिम जमानत प्रदान की।
- अदालत ने याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण का निर्देश दिया।
- मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं।
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