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Naidunia — Madhya Pradeshnaidunia.com

स्वच्छ भोपाल के लिए नया कानून: 100 मेहमान बुलाने से पहले लेनी होगी निगम से मंजूरी, घर में रखनी होंगी 4 अलग डस्टबिन (opens original article in a new tab)

TL;DR

भोपाल में नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत हर घर और संस्थान को कचरा चार अलग-अलग डस्टबिन में बांटना होगा। 100 से अधिक लोगों वाले कार्यक्रम के लिए नगर निगम से अनुमति लेना जरूरी है और 100 किलोग्राम से अधिक कचरा फेंकने पर जुर्माना होगा।

  • नए नियमों के तहत हर घर और संस्थान को कचरा चार डस्टबिन में बांटना होगा।
  • 100 से अधिक लोगों वाले कार्यक्रम के लिए नगर निगम से अनुमति लेना जरूरी है।
  • 100 किलोग्राम से अधिक कचरा फेंकने पर 150% तक जुर्माना होगा।

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