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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से झटका:विधायक निर्मला सप्रे के मामले में याचिका खारिज की, विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने से भी इंकार (opens original article in a new tab)

TL;DR

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित है और उन्हें निर्णय लेने के लिए निर्देश नहीं दिए जा सकते।

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका खारिज कर दी।
  • हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश जारी करने से इंकार कर दिया।
  • निर्मला सप्रे के दल-बदल मामले में याचिका में तात्कालिकता नहीं पाई गई।

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