50,146 राशन हितग्राहियों की ईकेवाईसी के निर्देश:सीहोर कलेक्टर ने 30 जून तक दोबारा कराने को कहा (opens original article in a new tab)
सीहोर जिले में 50,146 राशन हितग्राहियों को 30 जून 2026 तक ईकेवाईसी कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रक्रिया के लिए पीओएस मशीन और फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जाएगा।
- सीहोर जिले में 50,146 राशन हितग्राहियों को 30 जून 2026 तक ईकेवाईसी कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- ईकेवाईसी प्रक्रिया पीओएस मशीन और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश-2025 के तहत प्रत्येक पांच वर्ष में ईकेवाईसी कराना आवश्यक है।
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