Indore: गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में HC ने दिया आदेश, घायलों से इलाज का खर्च नहीं लिया जाएगा (opens original article in a new tab)
हाई कोर्ट ने गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में घायलों के इलाज का खर्च नहीं लेने का आदेश दिया।
- गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट ने घायलों से इलाज का खर्च नहीं लेने का आदेश दिया।
- हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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