Himachal: राज्य सहकारी बैंक के कर्मचारी चार वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे के हकदार, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला (opens original article in a new tab)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सहकारी बैंक के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया कि चार साल तक पदोन्नति न मिलने पर वे एसीपीएस के तहत अगले ग्रेड पे के हकदार होंगे। अदालत ने वित्तीय एरियर के भुगतान को सीमित कर दिया।
- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सहकारी बैंक के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया।
- चार साल तक पदोन्नति न मिलने पर कर्मचारी एसीपीएस के तहत अगले ग्रेड पे के हकदार होंगे।
- अदालत ने वित्तीय एरियर के भुगतान को सीमित कर दिया।
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