Skip to content
24/7NewsPaper
Back to feed
Aaj Takaajtak.in

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में EWS को सरकारी फीस नहीं मिलेगी (opens original article in a new tab)

TL;DR

सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS छात्रों के लिए सरकारी फीस लेने की याचिका खारिज कर दी। निजी कॉलेजों को सरकारी कॉलेजों जैसी फीस लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता।

  • सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS छात्रों के लिए सरकारी फीस लेने की याचिका खारिज कर दी।
  • निजी कॉलेजों को सरकारी कॉलेजों जैसी फीस लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता।
  • जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि फीस वहन न कर सकने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और अन्य वित्तीय सहायता के विकल्प उपलब्ध हैं।

Conversation

No comments yet

Threaded discussion is coming next — this is where the community conversation about this story will live.